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मुंबई: मुंह पर मास्क नहीं तो बस, टैक्सी और मॉल में एंट्री नहीं

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मुंबई: मुंह पर मास्क नहीं तो बस, टैक्सी और मॉल में एंट्री नहीं (No mask, no entry)

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) अब मुंबई में कोरोना को रोकने के लिए एक नए नियम के साथ उत्तरी है. बीएमसी ने एक नया नियमन लागू किया मास्क नहीं तो एंट्री नहीं (No mask, no entry). मुंबई (Mumbai) में सभी टैक्सी (Taxi), ऑटो रिक्शा (Auto Rickshaw) और बसों (Buses) में यात्रा करने के लिए मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं दुकानों और मॉल (Shops and Shopping Malls) में भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा. बीएमसी ने साफ कहा है कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो न ही उसे सार्वजनिक बसों और टैक्सियों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी न ही उसे दुकानों और मॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा.

मास्क नहीं तो एंट्री नहीं (No mask, no entry)

यह फैसला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए लिया गया है. मुंबई इस समय कोरोना से बुरी तरह जूझ रहा है. बता दें कि देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र (Maharashtra) है. महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे को देखते हुए पहले ही सार्वजनिक स्थानों (Public Places) पर मास्क पहनने का नियम कड़ाई से लागू किया गया है. इस नियम का उलंघन करने वाले के खिलाव प्रशासन कड़ी करवाई कर रही है.

मुंबई में मंगलवार को कोरोना के 1,713 नए मरीजों की पुष्टि हुई और 49 लोगों की मौत दर्ज की गयी. BMC के अनुसार मुंबई में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 202,488 तक पहुंच चुका है, जिसमें 26,001 मरीज सक्रिय हैं और 8,880 लोगों की मौत हो चुकी है.

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