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पात्रा चॉल मामला: संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई 18 फरवरी को होगी

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बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि पात्रा चॉल मामले में शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत और उनके कथित सहयोगी प्रवीण राउत को मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर वह 18 फरवरी को सुनवाई करेगा।

जस्टिस नितिन आर बोरकर की सिंगल जज बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला मुंबई के उत्तरी उपनगरों में पात्रा चाल के पुनर्विकास से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति मकरंद एस कार्णिक की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने 25 नवंबर, 2022 को यह कहते हुए आवेदन पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया कि इस मामले को उठाना उनके लिए उचित नहीं होगा। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने 28 नवंबर को न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की।

9 नवंबर, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की एक विशेष रोकथाम अदालत द्वारा राउत को जमानत दिए जाने के बाद, ईडी ने उसी दिन उच्च न्यायालय का रुख किया और जमानत रद्द करने की मांग की। हालांकि, अदालत ने जमानत आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया।

अदालत ने 10 नवंबर को राउत से जवाब मांगा था और ईडी को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी थी। राउत को ईडी ने 31 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया था। 7 सितंबर, 2022 को दायर अपनी जमानत याचिका में, शिवसेना नेता ने दावा किया कि यह मामला महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी के विरोध को कुचलने के लिए दायर किया गया था।

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