गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 (Unlock 4) के लिए नए दिशानिर्देश (Guidelines) जारी किए जो 1 सितंबर से लागू होंगे. नए दिशानिर्देशों के तहत, केंद्र ने 7 सितंबर से पूरी तरीके से देश भर में मेट्रो सेवाओं (Metro Train) को फिर से खोलने की अनुमति दी है. एमएचए (MHA) ने एक बयान में कहा, दिशा-निर्देश के अनुसार, 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति दी जाएगी.
इसमें कहा गया है कि 21 सितंबर से 100 लोगों की संख्या के साथ सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डलों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
अनलॉक 4 (Unlock 4) के नए दिशानिर्देश (Guidelines) में कहा गया है कि स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर पर अभी भी प्रतिबंद जारी रहेगा
सरकार के एक बयान में कहा गया है कि कक्षा 9 से 12 के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर कन्टेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति होगी. इसमें आगे लिखा गया “यह उनके माता-पिता / गार्डियन की लिखित सहमति के अधीन होगा”.
एमएचए ने कहा कि सामानों और लोगों के राज्य के बाहर और राज्य के अंडर आवा-जाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के आवा-जाही (movement) के लिए किसी अलग अनुमति या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.
केंद्र ने कहा कि सभी कन्टेनमेंट जोन में तालाबंदी जारी रहेगा.
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