मुंबई और ठाणे जिलों में फैले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (एसजीएनपी) को अतिक्रमण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की आलोचना के बाद, सरकार ने पार्क की सुरक्षा के लिए 196 करोड़ रुपये की लागत से चारदीवारी बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, सोमवार को 16 सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी किए गए, जिनमें दीवार निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
उद्यान 103.84 वर्ग किलोमीटर में फैला है और लगातार अतिक्रमण और अवैध झुग्गियों की समस्या का सामना कर रहा है। हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद, अदालत ने 1995 के आदेश के पालन न करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने राज्य को निर्देश दिया था कि वे 1 जनवरी 1995 से पहले बनी झुग्गियों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा दायर करें।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र आवास क्षेत्र और विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) को झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए 90 एकड़ भूमि सौंपने पर चर्चा होगी। राज्य सरकार, इस बैठक के बाद, हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर कर अपनी योजना को स्पष्ट करेगी, जिसमें उद्यान की सुरक्षा और झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए उठाए जाने वाले ठोस कदम शामिल होंगे। यह कदम पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की इस पहल से न केवल उद्यान को संरक्षित किया जाएगा, बल्कि झुग्गीवासियों के लिए एक बेहतर जीवन की दिशा में भी कदम बढ़ेगा।
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