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अंबरनाथ गोलीकांड में 33 आरोपितों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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कल्याण: अंबरनाथ पूर्व में आनंदनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट के प्रवेश द्वार के सामने 13 नवंबर को दो समूहों द्वारा की गई गोलीबारी के मामले में 33 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है. कल्याण पूर्व क्षेत्रीय मंडल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका धारा के तहत कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है, इसलिए पुलिस ने बैलगाड़ी दौड़ मामले को लेकर उठे विवाद के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कड़ी कर दी है.

राहुल पाटिल अपने सहयोगियों के साथ अंबरनाथ बोहनोली गांव में आयोजित बैलगाड़ी दौड़ पर चर्चा करने के लिए एक निजी वाहन में यात्रा कर रहे थे, जब गुरुनाथ पंढरीनाथ फड़के, पंढरीनाथ जगन फड़के और उनके साथियों ने पाटिल के वाहन को रोका और सुदामा होटल के सामने सड़क पर उस पर फायरिंग कर दी।

 

पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस गिरोह की करतूतों पर लगाम लगाने के लिए प्रचलित कानून के तहत समय-समय पर इनके खिलाफ निवारक कार्रवाई करने के बावजूद इनके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ है. इसलिए स्थानीय पुलिस ने इस मामले में मकोका धारा के तहत कार्रवाई की मांग की है. तदनुसार, इन 33 अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, कल्याण पूर्व क्षेत्रीय मंडल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के तहत कार्रवाई करने की पूर्व स्वीकृति दे दी है।

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