इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साईं संस्थान को आय के रूप में दान पेटियों के माध्यम से प्राप्त राशि पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया था। हालांकि, इस पर एक अपील के बाद अब खुद आयकर विभाग ने इस दान को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है और संस्थान को बावन सौ करोड़ की टैक्स छूट मिल गयी है।
यानि की अब से साईं बाबा के दान पेटी में आने वाली सभी राशि कर मुक्त होगी। यह जानकारी संस्थान की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बनायत ने दी। आयकर विभाग ने वर्ष 2015-16 का आकलन करते हुए मान लिया था कि साईंबाबा संस्थान धार्मिक ट्रस्ट नहीं बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट है।
इसके साथ ही पिछले 2 साल से टैक्स लगाने का भी फैसला किया गया था। दिसंबर 2019 में साईं संस्थान को 183 करोड़ रुपये का कर भुगतान नोटिस दिया गया था। संस्थान के तत्कालीन सीईओ कन्हुराज बागटे ने इस पर आपत्ति जताई और उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
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