महाराष्ट्र(Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के एक मामले में आज कोर्ट से जमानत मिल गई . लेकिन देशमुख की जमानत पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। अदालत ने देशमुख को सीबीआई द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में राहत दी है। हालांकि सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। इसलिए देशमुख की जमानत निलंबित की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। अनिल देशमुख को तेरह महीने बाद जमानत मिल गई है, लेकिन फिलहाल अनिल देशमुख की जमानत पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी गई है. इसलिए देशमुख अगले 10 दिनों तक जेल में रहेंगे।
अनिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम के मुताबिक, हाई कोर्ट ने देशमुख को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. सीबीआई के अनुरोध के बाद हाईकोर्ट ने 10 दिनों के लिए जमानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए देशमुख का पासपोर्ट प्रशासन के पास जमा कराने और आगे की जांच में सहयोग करने जैसी शर्तें लगाई हैं। इसलिए अनिल देशमुख को अगले 10 दिन जेल में रहना होगा।
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