मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए एक बड़ी राहत में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि देशमुख को संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी जमानत दी गई है।
सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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