बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाकरे विधायक अनिल परब को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ईडी को सोमवार तक परब को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। साईं संकल्प के मामले में परब को यह बड़ी राहत मिली है। इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही थी.
दापोली के साई रिजॉर्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा सदानंद कदम को गिरफ्तार किए जाने के बाद दो दिन पहले परब ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कुछ घंटे पहले जयराम देशपांडे को गिरफ्तार किया गया था।रत्नागिरी जिले के दापोली स्थित साईं रिजॉर्ट का मामला एक बार फिर चर्चा में है। राकांपा के पूर्व विधायक संजय कदम ने जनवरी में खुलासा किया था कि साई रिजॉर्ट के मालिक अनिल परब नहीं बल्कि रामदास कदम के भाई सदानंद कदम हैं।
साई रिजॉर्ट के अवैध निर्माण का मामला पिछले कई दिनों से राज्य के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है. इस मामले में पहले भी अनिल परब का नाम आया था। किरीट सोमैया ने इस मामले को उठाया और कई जगहों पर शिकायत दर्ज कराई। इसमें अनिल परब से भी पूछताछ की गई।
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