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राज ठाकरे के खिलाफ अरेस्ट वारंट, जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला होगा

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शिराला अदालत द्वारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Rajthackeray)के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद, इस्लामपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें राज ठाकरे की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने और उन्हें जमानत देने की मांग की गई थी। इस अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है।

राज ठाकरे की तरफ से एडवोकेट विजय खरात, एड. धीश कदम, एड. आनंद चव्हाण ने कोर्ट में तर्क दिया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे इस आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। उन्हें मामले से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वह वर्तमान में कोरोना रोग से पीड़ित है। और उनके पैर की सर्जरी होगी।इसलिए वे सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते। राज्य सरकार ने भी जनहित में आंदोलन के मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। इसलिए गिरफ्तारी वारंट रद्द किया जाए और राज ठाकरे को जमानत दी जाए।

दूसरी ओर, एड. रंजीत पाटिल के मुताबिक यह मामला काफी पुराना है। और इसे निपटाने की जरूरत है। चूंकि राज ठाकरे सुनवाई में मौजूद नहीं हैं, इसलिए यह मामला आगे बढ़ते जा रहा है। जब तक वह उपस्थित नहीं होंगे यह कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उनके खिलाफ निकाला गया अरेस्ट वारंट योग्य है।

Reported By : – Rajesh Soni

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