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देशभर में सिंगलयूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध, कानून तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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देशभर में सिंगलयूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध, कानून तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

देश में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। आज से यानी 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। जिसके तहत प्लास्टिक से बने कई सामानों को बंद किया जाएगा।

इसमें ऐसी कई चीजें शामिल हैं, जो दैनिक जीवन में उपयोग की जाती हैं। नए नियमों के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की है।

सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी एक वस्तु है जिसे हम केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उन वस्तुओं को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना चाहिए। हालांकि, अगर इन वस्तुओं का लगातार उपयोग किया जाता है, तो यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही सेहत को नुकसान होने का भी खतरा रहता है।

आइये आपको बताते हैं सरकार ने कौनसी सिंगलयूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर बैन लगाया हैं। इनमें

-प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथिन

-प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स

-फुग्गों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक स्टिक

-प्लास्टिक झंडा

-आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक

-थर्मोकोल

-प्लास्टिक प्लेट

-प्लास्टिक कप

-प्लास्टिक ग्लास

-चमचे

-चाकू

-स्ट्रॉ

-ट्रे

-मिठाई की डिब्बों लगने वाला प्लास्टिक का कागज

-इनविटेशन कार्ड

-सिगरेट का पैकेट

-100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक एवं पीवीसी बैनर

-स्टिरर शामिल हैं।

पर्यावरण मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है तो कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) की धारा 15 में कहा गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुकदमा चलाया जाएगा।

Reported By :- Rajesh Soni

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