मुंबई, 8 जनवरी: भांडुप में हुए भीषण बेस्ट बस हादसे में चार लोगों की मौत और कई के घायल होने के मामले में गिरफ्तार बस चालक संतोष सावंत ने मुंबई की सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। आरोपी चालक ने दावा किया है कि यह हादसा पैदल यात्री और एक ऑटो-रिक्शा को बचाने की कोशिश के दौरान हुआ, जिसमें बस से उसका नियंत्रण हट गया। (Bhandup BEST Bus Accident)
आरोपी की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र पाटिल ने बुधवार को अदालत में जमानत याचिका पेश की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि दुर्घटना स्थल की सड़क बेहद संकरी थी और वहां भारी भीड़ के साथ-साथ अवैध रूप से बैठे फेरीवालों के कारण रास्ता और भी बाधित था। ऐसे हालात में वाहन चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण था।
वकील ने अदालत को बताया कि जब बस मोड़ पर थी, तभी अचानक एक ऑटो-रिक्शा और एक पैदल यात्री सामने आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में चालक ने बस को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन सड़क की स्थिति और अचानक आई बाधा के कारण बस पर नियंत्रण नहीं रह सका और यह दुर्घटना हो गई।
पुलिस के अनुसार, यह हादसा 29 दिसंबर को भांडुप (पश्चिम) उपनगरीय रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। संतोष सावंत उस समय बेस्ट द्वारा संचालित ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक कंपनी की नौ मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बस चला रहे थे, जो रूट नंबर 606 पर थी। बस ने सड़क किनारे चल रहे पैदल यात्रियों को कुचल दिया, जिससे मौके पर चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला था। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसियों ने बस की तकनीकी जांच भी शुरू की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसे में किसी यांत्रिक खराबी की भूमिका थी या नहीं। (Bhandup BEST Bus Accident)
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी चालक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। ऐसे में उसे जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि हादसा बेहद गंभीर है और इससे कई निर्दोष लोगों की जान गई है।
सेशंस कोर्ट इस जमानत याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। इस मामले पर पूरे शहर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह हादसा सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा और सड़कों पर भीड़भाड़ की समस्या को एक बार फिर उजागर करता है।
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