महाराष्ट्र : आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है दरअसल पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के आदेश को सही ठहराया है
दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के उस आदेश में कोई ‘प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं’ है, जिसमें बीजेपी में ”विभाजन” के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। शनिवार को जारी आदेश में साझा संजीव नरूला ने कहा कि आयोग ने उपचुनावों की घोषणा के मद्देनजर चुनाव चिह्न के दृश्यों के संबंध में ग्लोबिकता को देखते हुए इसका उपयोग पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।
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