बीएमसी (BMC)ने आज यानी 8 जुलाई को बॉम्बे उच्च न्यायालय में संकेत दिया है कि मुंबई में दुकानों और प्रतिष्ठानों पर मराठी बोर्ड लगाने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि आयुक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध पर सकारात्मक विचार कर रहे हैं। हालांकि, तब तक कार्यवाही को स्थगित नहीं देने का अनुरोध किया गया है।
इसलिए हाईकोर्ट ने नगर निगम को 20 जुलाई की समय सीमा देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। आहार ने उच्च न्यायालय का रुख कर मुंबई सहित राज्य में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को मराठी में साइनबोर्ड लगाने के लिए बाध्य करने के फैसले पर छह महीने की रोक लगाने की मांग की है।
महाविकास अघाड़ी सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों की नेमप्लेट मराठी में लगाने का फैसला किया था। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (अहार) ने राज्य सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है
मराठी में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के होर्डिंग लगाने की समय सीमा 31 मई तक दी गई थी। याचिका में छह महीने का विस्तार और नगर निगम द्वारा शुरू की गई दंडात्मक कार्रवाई को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति एमसी शेवालिकर की पीठ के समक्ष आज याचिका पर सुनवाई हुई।
Reported By :- Rajesh Soni