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बॉम्बे HC ने उपराष्ट्रपति धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ न्यायपालिका और जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली पर उनकी टिप्पणी के लिए दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि रिजिजू और धनखड़ ने अपनी टिप्पणियों और आचरण से संविधान में विश्वास की कमी दिखाई है। इसने धनखड़ को उपाध्यक्ष के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करने और रिजिजू को केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में कर्तव्य निर्वहन से रोकने के आदेश की मांग की थी।

जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दो कार्यकारी अधिकारियों द्वारा “सिर्फ न्यायपालिका पर नहीं बल्कि संविधान पर हमला” ने सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम किया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील अहमद आब्दी और प्रतिवादियों के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह को संक्षेप में सुना।

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