मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे को जमानत दे दी है।
उच्च न्यायालय ने पलांडे को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया। हालांकि वह जेल में ही रहेगा क्योंकि उसे मुंबई के रेस्तरां और बार से कथित तौर पर धन एकत्र करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पहले दर्ज किए गए मामले में भी गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है।
आदेश सुनाने वाले न्यायमूर्ति एन जे जमादार ने ईडी द्वारा जमानत पर रोक लगाने की याचिका भी खारिज कर दी। एचसी एकल न्यायाधीश की पीठ ने 21 नवंबर को आदेश के लिए जमानत याचिका सुरक्षित रख ली थी। उनकी जमानत शर्तों में यह भी शामिल है कि उन्हें मामले में कार्यवाही में सहयोग करना होगा।
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