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लड़की को छम्मक छल्लो या आइटम कहने पर हो सकती है जेल

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भारत (India)में लड़कियों के साथ उत्पीड़न, उनकी सुरक्षा हमेशा एक गंभीर मुद्दा होता है। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। महिलाओं का सम्मान करना सभी भारतीयों का धर्म और कर्तव्य है। लेकिन आजकल कुछ युवा इसे अपना धर्म नहीं मानते हैं। उन्हें लड़कियों या महिलाओं को छेड़ने में मजा आता है। वे अक्सर महिलाओं से बात करते समय अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं।अक्सर कुछ लड़कियां और महिलाएं इसे लेकर आवाज उठाती हैं तो कुछ महिलाएं शर्म के मारे खामोश रहती हैं।

महिलाओं और लड़कियों पर अश्लील कमेंट करना तो कुछ का फैशन बन गया है. सोशल मीडिया पर यह काफी बढ़ गया है। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। महिलाओं से छेड़खानी का मामला पुलिस के सामने आने के बाद पुलिस उन पर यकीन करती है। न्यायपालिका में भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून हैं। फिर भी कुछ लोग नहीं सुधरते। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ आईपीसी के तहत कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। एनसीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है, ‘अगर कोई शख्स किसी महिला, लड़की से आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुडैल, कलामुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है या अश्लील इशारे करता है। अगर महिला आईपीसी की धारा 509 के तहत अपमानित महसूस करती है, तो व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। कुछ मामलों में, छेड़छाड़ करने वाले को कारावास और जुर्माना भी हो सकता है।

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