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साल 2017 के जामनगर मामले में कोर्ट ने हार्दिक पटेल और सह-आरोपी को किया बरी

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जामनगर के धुतसिया में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वीरमगाम विधायक हार्दिक पटेल को बड़ी राहत मिली है . इस मुलाकात में अदालत ने हार्दिक पटेल और सह-आरोपी को आपराधिक मामले में विवादास्पद टिप्पणी के मामले में बरी कर दिया है।पाटीदार आंदोलन के दौरान 4 नवंबर 2017 को पूर्व पास नेता हार्दिक पटेल के नेतृत्व में दुतसिया में एक बैठक हुई थी। जिसमें पास संयोजक अंकित ढेडिया व हार्दिक पटेल के खिलाफ सामाजिक सुधार व शिक्षाप्रद भाषण की जगह राजनीतिक भाषण देने का अपराध दर्ज किया गया है. जिसमें सरकार ने हार्दिक पटेल के खिलाफ विभिन्न अधिनियमों के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।

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