महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी है। पहले यह समय सीमा 2024 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन एचएसआरपी लगाने की धीमी प्रगति को देखते हुए इसे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने बताया कि वाहन मालिकों को अपनी पुरानी नंबर प्लेट को अपग्रेड कर एचएसआरपी लगवाने के लिए और समय दिया गया है।
एचएसआरपी एक सुरक्षा उपाय है जो वाहन चोरी और फर्जी नंबर प्लेट की समस्याओं को रोकने में मदद करता है। इसे लगाने का आदेश उन सभी वाहनों के लिए दिया गया है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत किए गए थे। वाहन मालिकों को 30 जून 2025 तक अपनी गाड़ियों में एचएसआरपी लगवाने की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी।
परिवहन विभाग के अनुसार, इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद, जो वाहन मालिक एचएसआरपी नहीं लगवाएंगे, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और पुलिस विभाग को यह अधिकार दिया गया है कि वे गैर-अनुपालन करने वाले वाहन मालिकों पर जुर्माना लगा सकें।
राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत, एचएसआरपी को प्रमाणित एजेंसियों से ही लगवाना होगा। एचएसआरपी में एक यूनिक कोड और टेंपर-प्रूफ डिजाइन होता है, जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके अलावा, यह नंबर प्लेट केंद्रीय डेटाबेस से भी जुड़ी होती है, जिससे वाहन की सही पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा से पहले एचएसआरपी लगवाकर अनावश्यक कानूनी कार्यवाही और जुर्माने से बचें। यह कदम न केवल सरकारी नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा, बल्कि वाहन सुरक्षा को भी बढ़ाएगा।
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