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दिल्ली की अदालत ने पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाया

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नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में आरोप तय किए हैं। अदालत ने 2021 में एक महिला की कथित कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़े मामले में तीन अन्य के खिलाफ भी आरोप तय किए। एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह मामला मालवीय नगर थाने में 2021 में दर्ज किया गया था। साकेत कोर्ट की विशेष न्यायाधीश मोनिका सरोहा ने आरोपी राहुल, सोनू, चंद्र शेखर और नवीन गुलिया के खिलाफ धारा 302/120-बी आईपीसी के तहत आरोप तय किए।

अदालत ने आरोपी राहुल, सोनू और चंद्र शेखर पर भी आईपीसी की धारा 449 के तहत अपराध का आरोप लगाया। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और कथित अपराध में इस्तेमाल चाकू की बरामदगी पर विचार किया।

कोर्ट ने कहा, “रिकॉर्ड पर सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए, पीड़िता रीना के घर के पास मौजूद सुरक्षा गार्ड का बयान, एक महिला का बयान, जिसके साथ आरोपी नवीन गुलिया कथित तौर पर विवाहेतर संबंध में था, बाल गवाह का बयान कार्तव्य, जो पहले व्यक्ति था जिसने मृतक पर हमला होने के बाद उसे देखा था और जिसकी उपस्थिति में आरोपी नवीन गुलिया ने कथित तौर पर घर के दरवाजे बंद कर दिए थे और चाबियां अपने पास रख ली थीं, और चाकू की बरामदगी अपराध को अंजाम देता था।

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