दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। सेंगर 2017 के एक रेप केस का दोषी है।
उन्हें 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी थी।
उच्च न्यायालय ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है। 1 लाख के बराबर की दो जमानत के साथ, दो में से एक उसके परिवार का सदस्य होना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने सेंगर को अपना गूगल लाइव स्थान साझा करने का निर्देश दिया है और उसे हर रोज लखनऊ में आईओ को रिपोर्ट करने के लिए कहा है
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