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दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को मिली जमानत, अदालत ने ईडी से पूछे सवाल

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Delhi Liquor Scam Case: प्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में आदमी पार्टी के सासंद संजय सिंह को बड़ी राहत दी है. आप सासंद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन न‍िदेशालय से कई सवाल किया है. जांच एजेंसी से पूछताछ करते हुए अदालत ने कहा कि बीते ६ महीने से ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है. संजय सिंह के पास कोई पैसे नहीं मिले है और अब संजय सिंह को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी फिर से अपने हिरासत में रखना चाहती है.

सर्वोच्य न्यायालय में मामले कि सुनवाई करते हुए आप सासंद के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संजय सिंह के खिलाफ कभी कोई बयान नहीं था. मामले के चार्ज शीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया. वहीं इस मामले की सुनवाई के वक्त ईडी ने जमानत याचिका पर कोई विरोध नहीं जताया. अपने बयान में में अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत जमानत की शर्ते तय करेगी.

दरअसल, इसी साल के फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में द‍िल्‍ली हाईकोर्ट के उस आदेश को आप सांसद ने रुख किया था, जिसमे संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्‍ड्र‍िंग मामले में उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था. वहीं 7 फरवरी को संजय सिंह के जमानत याचिका को द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था.(Delhi Liquor Scam Case)

वहीं इस मामले को लेकर AAP सांसद स्वाती मालीवाल ने X पर लिखा कि, ‘शेर ज़्यादा दिन क़ैद नहीं किए जा सकते!
संजय सिंह ज़िंदाबाद’

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