भारत में हवाई यात्रा (Air Travel) करने वालों के लिए एक बड़ी खबर (Big News) आने वाली है, जिससे टिकट कैंसिल (Ticket Cancellation) कराने पर पैसा डूबने का डर (Fear of Money Loss) खत्म हो जाएगा। अक्सर इमरजेंसी (Emergency) या अचानक प्लान बदलने पर यात्रियों को आखिरी वक्त (Last Moment) में टिकट रद्द करनी पड़ती है, जिससे उन्हें ‘नो-शो’ (No-Show) मानकर पूरी राशि जब्त कर ली जाती है। लेकिन अब, भारत सरकार और विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) इस नियम को बदलने की तैयारी में हैं, जिससे यात्रियों को मोटा रिफंड (Heavy Refund) मिल सकेगा। (DGCA New Refund Rules)
इन-बिल्ट इंश्योरेंस मॉडल
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एक ऐसे नए मॉडल (New Model) पर काम कर रही है, जिसमें हर टिकट में एक छोटा-सा इन-बिल्ट इंश्योरेंस कॉम्पोनेन्ट (In-built Insurance Component) जोड़ा जाएगा। सबसे खास बात (Key Feature) यह है कि यात्रियों को इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क (No Extra Cost) नहीं देना होगा। एयरलाइंस (Airlines) खुद इंश्योरेंस कंपनियों (Insurance Companies) से टाई-अप करेंगी और इसका प्रीमियम (Premium) वहन करेंगी। (DGCA New Refund Rules)
सूत्रों के मुताबिक, यदि हर टिकट में लगभग 50 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल किया जाता है, तो यात्री उड़ान से 3-4 घंटे पहले भी टिकट रद्द करने पर 80% तक का रिफंड (80% Refund) प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रमुख एयरलाइन ने पहले ही इस मॉडल पर इंश्योरेंस कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य यह है कि सबसे कम किराये वाले वर्ग (Lowest Fare Class) में भी यह लाभ मिल सके।
क्यों ज़रूरी है बदलाव?
एविएशन सेक्टर (Aviation Sector) के अधिकारियों का कहना है कि आखिरी वक्त में कैंसिलेशन (Cancellation) पर रिफंड न मिलने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। अचानक पारिवारिक संकट (Family Crisis), मेडिकल इमरजेंसी (Medical Emergency) या जरूरी काम के कारण यात्रा न कर पाने पर पूरा पैसा डूब जाना यात्रियों के लिए एक बड़ी अनिश्चितता (Uncertainty) है।
डीजीसीए ने भी माना है कि रिफंड से जुड़े विवाद (Refund Disputes) सबसे आम शिकायतें हैं। इसी वजह से DGCA अपने रिफंड नियमों में संशोधन (Amendment in Refund Rules) की तैयारी कर रहा है, ताकि एयरलाइंस को न्यूनतम मानक (Minimum Standard) तय करने पड़ें। यह नया सिस्टम यात्रियों के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुविधाजनक (More Convenient) और तनाव-मुक्त (Stress-Free) बनाएगा। (DGCA New Refund Rules)
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