जानवरों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा की भले ही जानवर परिवार का हिस्सा हो लेकिन वो मन्युष्य नहीं हो सकते।दरअसल लॉकडाउन के दौरान एक बाइक की चपेट में आने से एक आवारा कुत्ते की मौत हो गयी. हाई कोर्ट ने फूड डिलीवरी करने वाले युवक को इस आरोप से बरी कर दिया है. इसके अलावा इस मामले में गलत तरीके से आईपीसी की धारा लगाने के लिए कोर्ट ने मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। मरीन ड्राइव पर हुए इस हादसे का केस पुलिस ने ही दर्ज किया था।
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