मुंबई: मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की रिहाई का आदेश जारी किया, जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत दे दी थी। देशमुख की जमानत के आदेश पर रोक के एक और विस्तार के केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध को मंगलवार को उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने खारिज कर दिया, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। बुधवार को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एसएम मेनजोगे ने जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिलीज मेमो जारी किया।
आज शाम जब पूर्व मंत्री अनिल देशमुख जेल से निकले तो उनके स्वागत के लिए आर्थर रोड जेल के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दी। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार 14 महीने बाद जमानत मिल गई;देशमुख के स्वागत के लिए एनसीपी के शीर्ष नेता मौजूद रहे यहां सत्यमेव जयते की ऐसी घोषणाएं की गयी। जेल से निकलने के बाद देशमुख पहुंच सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और वह पत्नी से मुलाकात कर भावुक गए पत्नी से मुलाकात के वक्त आंखों से आंसू निकलने लगे।
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