केंद्र सरकार(central government)ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अगले एक साल तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार की इस योजना से देश भर के 81 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभ होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नागरिकों को हर महीने दो से तीन रुपये में 5 किलो अनाज दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज दिया जाता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नागरिकों को 3 रुपये प्रति किलो चावल और 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं दिया जाता है. केंद्र की इस योजना से केंद्र सरकार के खजाने पर दो लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में प्रेस को जानकारी देते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का पूरा भार केंद्र सरकार वहन करेगी. सरकारी खजाने पर 2 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ने का अनुमान है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मुफ्त राशन योजना को 31 दिसंबर को खत्म होने वाले एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इसलिए यह मुफ्त भोजन योजना अगले दिसंबर तक जारी रहेगी। इस बीच, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) मुफ्त राशन योजना का विस्तार नहीं करने का फैसला किया है, जो इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है।
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