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मोरबी झुलता पुल हादसे मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, जयसुख पटेल ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की लगाई पेशी

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मोरबी झुलता ब्रिज दुर्घटना मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में स्वत: संज्ञान याचिका पर हुई है। हाईकोर्ट ने ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल को पक्षकार बनाया है। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने एक अहम मामला सामने आया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को आड़े हाथ लिया है. हाईकोर्ट ने नगरपालिका से पूछा है कि जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई. झूलता पुल की बदहाली के बारे में? और जब तक औरेवा ग्रुप ने उद्घाटन नहीं किया और पुल शुरू नहीं किया तब तक आप क्या कर रहे थे? उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मुआवजे के भुगतान से राजस्व या आपराधिक कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

जयसुख पटेल ने 135 मौतों की घटना को दुखद बताया और स्वेच्छा से मुआवजा देने की पेशकश की।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को महत्वपूर्ण पुलों की मरम्मत का जरूरी काम युद्ध स्तर पर शुरू करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि जयसुख पटेल के वकील ने हाईकोर्ट में पेश होकर कहा कि मोरबी पुल टूटने की घटना पर जयसुख पटेल को खेद है. साथ ही उन्हें बताया गया है कि पुल का काम गणमान्य लोगों ने सौंपा था. का कोई इरादा नहीं था यहां व्यवसायिक गतिविधि। विरासत को बचाने का काम हाथ में लिया। इसके साथ ही सरकार ने उन्हें राजकोट में जाम टावर की मरम्मत की जिम्मेदारी भी सौंपी है। जयसुख पटेल ने 135 लोगों की मौत की घटना को दुखद बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने की पेशकश की है। स्वेच्छा से मुआवजा दें।

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