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हाईकोर्ट ने गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड के चौड़ीकरण का रास्ता किया साफ, लीज नवीनीकरण की मांग कर दी खारिज

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Goregaon-Mulund Link Road: मुलुंड, भांडुप और कांजुरमार्ग में नमक किसानों की 782 एकड़ जमीन का पट्टा रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पट्टेदार को जमीन का कब्जा नमक आयुक्त को सौंपने का आदेश दिया गया है. दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट के इस फैसले से गोरेगांव-मुलुंड संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है.

इस भूमि के संबंध में पहले की कार्यवाही में अंतरिम आदेश के कारण मुंबई नगर निगम परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि पर कब्जा नहीं कर सका। हालाँकि, अदालत ने नगर आयुक्त को आदेश दिया है कि परियोजना के लिए संबंधित भूमि को उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से नगर निगम द्वारा अपने कब्जे में लिया जाना चाहिए। एक ओर, मुंबई जैसे शहर में जहां जमीन की कीमतें देश में सबसे ज्यादा हैं, नमक उत्पादन के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए 782 एकड़ जमीन देने से भूमि अधिकार पर विवाद नहीं हो सकता है, न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की एकल पीठ ने स्पष्ट किया उपरोक्त आदेश देते हुए। (Goregaon-Mulund Link Road)

मीठागरों को इस भूमि का पट्टा पूरी तरह से नमक के निर्माण के लिए था, न कि घर या कारखाने बनाने के लिए। इसलिए, अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पट्टेदार से यह अपेक्षा की जाती है कि जब वह नमक दलदल की भूमि पर नमक का उत्पादन बंद कर दे तो वह भूमि वापस कर देगा।

 

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