मुंबई के घाटकोपर (Ghatkopar, Mumbai) से एक अत्यंत चौंकाने वाली घटना (shocking incident) सामने आई है, जहाँ 10वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा ने अपनी माँ और एक पुरुष पड़ोसी पर वेश्यावृत्ति (prostitution) के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लड़की ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2025 से उसकी माँ और पड़ोसी पैसों की कमाई के लिए उसे इस घिनौने कृत्य में धकेल रहे थे। (Human Trafficking )
पीड़िता ने इस दुर्व्यवहार (abuse) को समाप्त करने के लिए अपनी दोस्त से बात की और फिर उसकी हिम्मत और समर्थन से अपनी क्लास टीचर (class teacher) के पास पहुँची। छात्रा ने अपनी टीचर को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई और कहा, “मम्मी और अंकल मुझे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करते हैं।”
यह सुनकर टीचर स्तब्ध रह गईं और उन्होंने तुरंत स्कूल प्रशासन (school authorities) को सूचित किया। स्कूल प्रशासन ने भी बिना किसी देरी के स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क किया।
मामला दर्ज और जाँच शुरू (Investigation Underway)
शिकायत के आधार पर, मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की की माँ और पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं, जिनमें धारा 64 (बलात्कार – rape), धारा 98 (वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को बेचना – selling child for prostitution), और साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की संबंधित धाराएं शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया गया है। (Human Trafficking )
रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग ने एक बार इस यातना से बचने के लिए अपने दोस्त के घर तीन दिन रहकर भागने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब वह घर लौटी, तो आरोपियों ने उसे बुरी तरह पीटा और दोबारा उसी जघन्य कार्य (despicable act) के लिए मजबूर किया।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जाँच (thorough investigation) शुरू कर दी है। कानून के प्रावधानों के तहत, कमजोर और नाबालिगों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने या उनका शोषण करने वाले व्यक्तियों के लिए कड़ी सज़ा (severe punishments) का प्रावधान है। यह घटना देश में कानून व्यवस्था (law and order) और बाल सुरक्षा (child protection) पर गंभीर सवाल खड़े करती है। (Human Trafficking )
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