State Government Help: शिंदे सरकार ने प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना को बढ़ाने का भी निर्णय लिया। तो अब राज्य के नागरिकों को प्रति परिवार 10 लाख की स्वास्थ्य बीमा सेवा का लाभ मिलेगा। बहरहाल, आइए देखें कि इस योजना के मानदंड क्या हैं।
राज्य सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना शुरू की है। इस योजना को पहले राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता था। पहले इस योजना की सीमा 1.5 लाख थी. राज्य योजना की तरह ही केंद्र सरकार ने भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की है। यह योजना 23 सितम्बर 2018 से प्रदेश में लागू भी कर दी गयी। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है।
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में पहले 30 विशेष सेवाओं के तहत 971 उपचार और सर्जरी और 121 अनुवर्ती सेवाएं शामिल थीं। तो वहीं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1209 बीमारियों का इलाज किया जा रहा है. लेकिन, राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इसमें बदलाव कर दिया. इसके अनुसार, अब महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में 328 नए उपचार शामिल किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 147 नई बीमारियाँ जोड़ी गईं। इसलिए, इन दोनों योजनाओं को अब कुल 1356 बीमारियों पर लागू किया गया है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा वितरित पीले, अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना और नारंगी राशन कार्ड वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह स्वास्थ्य योजना राज्य के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों और अधिवास प्रमाण पत्र धारक परिवारों के लिए लागू है। इसके साथ ही महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा से सटे सीमावर्ती इलाकों के नागरिक इस योजना के लाभार्थी हैं।
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी परिवार को अब प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। पहले किडनी सर्जरी के लिए उपचार लागत सीमा 2.5 लाख रुपये प्रति मरीज थी। अब इसे बढ़ा दिया गया है. इसके चलते अब इस सर्जरी के लिए 4.50 की लागत सीमा उपलब्ध होगी।(State Government Help)
योजना में कौन से अस्पताल शामिल हैं?
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में 30 से अधिक बिस्तरों वाले सरकारी / अर्ध-सरकारी, निजी, धर्मार्थ अस्पतालों का चयन किया गया है। लाभार्थी अपनी पसंद के अनुसार राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में इस सेवा का लाभ उठा सकता है।
लाभार्थी मरीज को निःशुल्क सेवा
लाभार्थी मरीजों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों से मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आवश्यक दस्तावेज़ वैध राशन कार्ड (पिवाली, अंत्योदय, अन्नपूर्णा और केशरी), फोटो आईडी, आधार कार्ड, रोगी केस पेपर, सर्जरी की अनुमानित लागत हैं। तो, 14 जिलों में किसानों की आत्महत्या, सफेद राशन कार्ड वाले किसान, 7/12 का उद्धरण। आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, मरीज केस पेपर, सर्जरी की अनुमानित लागत आवश्यक दस्तावेज हैं।
चिकित्सा सेवाओं में अस्पताल में उपचार, निदान, आवश्यक दवा, नर्सिंग, भोजन और एक बार वापसी यात्रा व्यय शामिल हैं। साथ ही, अस्पताल से छुट्टी के बाद 10 दिनों तक की सर्विस पेनकेज भी इस योजना के तहत कवर की गई है। लाभार्थी परिवार के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन सोसायटी के माध्यम से राष्ट्रीय बीमा कंपनी को किया जाता है।
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में शामिल सभी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आरोग्य मित्र उपलब्ध कराए गए हैं। ये आरोग्य मित्र मरीज़ों को किस बीमारी का इलाज मिलेगा, आवश्यक दस्तावेज़, लाभार्थी मरीज़ का पंजीकरण, इलाज के दौरान सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।