यूपी की राजधानी लखनऊ में बीच सड़क स्कूटी पर एक युवक और युवती रोमांस कर रहे थे जिसक आवेदिओ वायरल हो रहा हैं बता दें की सरेआम रोमांस करना ,गैर जिम्मेदाराना हरकत से किसी आ,जैम को आहात पहुँचती हैं तो कारवाही हो सकती हैं ऐसा कानून भी बनाया गया हैं शक्यता मिलने पर आईपीसी की धारा 290 /294 के तहत कार्रवाई की जा सकती हैं जिसमे 3 महीने की सजा का प्रावधान किया गया हैं
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