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जानिए अब महाराष्ट्र में क्या बंद और क्या शुरू?

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महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (Corona) की जानलेवा दूसरी लहर काफी हदतक कमजोर हो चुकी है। लेकिब अब राज्य पर डेल्टा प्लस संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। अब तक महाराष्ट्र के 7 जिलों में डेल्टा प्लस के 21 मरीज मिल चुके हैं। यह जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा दी गई थी।

डेल्टा प्लस के तेजी से फैलने के कारण राज्य में एक बार फिर उद्धव सरकार ने प्रतिबंधों को कड़ा करने का फैसला लिया है। सोमवार, 28 जून यानी आज से राज्य भर में कड़े प्रतिबंध लागू हो चुके हैं। हम आपको जानकारी देंगे कि कड़े प्रतिबंधों के दौरान अब महाराष्ट्र में क्या रहेगा शुरू और क्या बंद?

नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, ‘अब आवश्यक सेवाओं की दुकानों को सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। वहीं गैर जरूरी दुकानें को भी सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि गैर जरूरी दुकानों को शनिवार और रविवार को बंद रखना होगा। इस दौरान मॉल और थिएटर पूरे तरह से बंद रहेंगे।

इसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से शाम 4 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। हालांकि 4 के बाद सिर्फ पार्सल सेवाएं ही जारी रखी जा सकेगी। वहीं शनिवार और रविवार को पार्सल सेवा भी बंद रहेगी। लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अभी भी आम आदमी को अनुमति नहीं होगी।

मॉर्निंग वॉक, मैदान और साइकलिंग के लिए सुबह 5 से 9 बजे तक अनुमति होगी। वहीं सोमवार से शुक्रवार तक आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए सुबह 5 से 9 बजे तक अनुमति होगी। इसके साथ-साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी।

स्टूडियो और शूटिंग के लिए अनुमति होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 50 प्रतिशत मैन फ़ोर्स के साथ शूटिंग की अनुमति होगी। वहीं अंतिम संस्कार और संबंधित कार्यक्रम में 20 लोगों को अनुमति होगी। शादियों में 50 लोगों को अनुमति होगी। वहीं राज्य में कंस्ट्रक्शन वर्क को 2 बजे तक शुरू रहेंगे।

Report by : Rajesh Soni

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