1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 का दिशा निर्देश (Unlock 4 Guidelines) महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने जारी किया है. मार्च से राज्य में लगने वाले जिला प्रतिबंध को आखिरकार हटा लिया गया है. राज्य सरकार ने राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए आवश्यक ई-पास को रद्द कर दिया है. इसलिए, राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए अब अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. राज्य सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तहत लॉकडाउन में कई रियायतें दी हैं, सोमवार को नियमों की घोषणा की गई.
राज्य सरकार के नए दिशानिर्देशों (Unlock 4 Guidelines) के अनुसार, होटल और लॉज शुरू किए जाएंगे. हालांकि, मेट्रो और सिनेमा घर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. मुंबई और एमएमआर (MMR) में सरकारी कार्यालय 30 प्रतिशत क्षमता पर खुले होंगे, जबकि शेष महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति होगी.
इसके अलावा, निजी और मिनी बसों की अनुमति दी गई है. होटल व्यवसायियों को राहत मिली है कि राज्य सरकार ने होटल और लॉज को पूरी तरह से चालू करने की अनुमति दी है. साथ ही, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 200 दैनिक उड़ानों की अनुमति है. 1 सितंबर से 100 विमान रवाना होंगे और 100 पहुंचेंगे. इससे पहले कोरोना संकट के कारण विमानों की संख्या 50-50 थी.
साथ ही, स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक शुरू करने की अनुमति नई नहीं है. स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार हॉल, जिम पर प्रतिबंध जारी रहेगा. हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य है.