महाराष्ट्र के अकोला में एक 15 वर्षीय बच्ची पर तेजाब फेंक मारने की धमकी दी। आरोपी नितिन उर्फ सुरेश मेटांगे 15 साल की बच्ची पर तेजाब फेंक मारने की धमकी दी। दरअसल उमेश उस बच्ची लगातार पीछा करता और यहां तक कि घर के सामने भी वह लगातार चक्कर लगाकर हॉर्न बजाते और गाना गाता। यह बात बच्ची ने अपने घरवालों को बताई। बच्ची के परिजनों ने उमेश मेटांगे को भी समझाया। लेकिन उमेश ने सुनी नहीं। आरोपी ने बच्ची से कहा से कहा, तुम मुझसे बात करो नहीं तो तेजाब फेंक देगा।
उस बच्ची की मां ने 28 अप्रैल 2018 को पातुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बच्ची के परिजनों ने पोल में मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद पातुर पुलिस ने आरोपी युवक नितिन आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354(डी), 506, पॉक्सो एक्ट 8, 11 और 12 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर छानबीन की। गवाही व साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने आरोपी नितिन सुरेश मेटांगे को तीन वर्ष का कठोर श्रम, एक हजार रुपये जुर्माना।
आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अपर सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश वी.डी. पिंपलकर की अदालत में 18 नवंबर 2022 में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सात गवाहों का परीक्षण कराया। सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील किरण खोट पेश हुए। मामले की जांच पीएसआई विजय महलले ने की थी। पीएसआई प्रवीण पाटिल और पुलिस अधिकारी रत्नाकर बागड़े ने अदालत और ठाणे वकालत का काम देखा। गवाही व साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने आरोपी नितिन सुरेश मेटांगे को तीन वर्ष का कठोर श्रम, एक हजार रुपये जुर्माना, चूक में 15 दिन का साधारण कारावास
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