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मुंबई का डॉन अरुण गवली जेल से बाहर, कोर्ट ने चार महीने की छुट्टी दी

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बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court)की नागपुर बेंच ने कुख्यात डॉन और डैडी अरुण गवली को मुंबई नगरपालिका चुनाव से पहले संचित छुट्टी दिया है। इसलिए वह चार महीने जेल से बाहर रहेंगे। नागपुर सेंट्रल जेल ने डॉन गवली के अवकाश आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यदि उसे संचित अवकाश दिया गया तो वह नगरपालिका चुनावों को प्रभावित करेगा। गवली ने इसके खिलाफ नागपुर बेंच में याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा है कि यह बहाना काल्पनिक है क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गवली प्रभाव डाल सकता है और इस वजह से उन्हें चार महीने की छुट्टी प्रदान कर दी गई।

अरुण गवली को शिवसेना पार्षद कमलाकर जमसांडेकर की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वह फिलहाल नागपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। हालाँकि डॉन अगले चार महीने तक जेल से बाहर रहेगा क्योंकि अदालत ने अरुण गवली को संचयी अवकाश दे दिया है।अरुण गवली ने अपने परिवार से मिलने के लिए संचित अवकाश के लिए जेल प्रशासन को आवेदन दिया था। हालाँकि, उसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एक आपराधिक याचिका दायर की। कोर्ट ने उनकी छुट्टी मंजूर करने का फैसला किया है लिहाजा गवली की छुट्टी मंजूर कर दी गई है।

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