मुंबई पुलिस ने बढ़ते कोरोना मामलों के कारण आज आधी रात से शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आंदोलन और सभा पर प्रतिबंध लगा दिया है. मुंबई में 30 सितंबर तक धारा 144 (Mumbai section 144) लागू रहेगा. अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है की सार्वजनिक स्थानों पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवाजाही या कहीं भी किसी भी तरह के जमावड़े पर प्रतिबंधित रहेगा.
निम्नलिखित संस्थाओं को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है:
- आपातकालीन ड्यूटी
- सरकार / अर्ध-सरकारी एजेंसियां
- आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली स्थापना जैसे:
- सब्जियाँ, दूध की आपूर्ति, राशन और किराना स्टोर
- अस्पताल, चिकित्सा, फार्मा और संबंधित प्रतिष्ठान
- टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं
- बिजली, पेट्रोलियम, तेल और ऊर्जा संबंधी
- बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी, स्टॉक ब्रोकर और सेबी पंजीकृत प्रतिभागी हैं
- आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं और डेटा केंद्र
- मीडिया
- भोजन, किराने का सामान और आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी प्रदान करने वाली सेवाएँ
- आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं और सामग्रियों के लिए ई-कॉमर्स (E-commerce) गतिविधि
- उपरोक्त सेवाओं से संबंधित सामान और जनशक्ति ले जाने वाले ट्रक / टेंपो