मुंबई : मुंबई की सत्र अदालत ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक मामले में जारी किए गए समन को खारिज कर दिया, जहां उन्होंने कथित तौर पर राष्ट्रगान का अपमान किया था।
सत्र अदालत ने प्रक्रियागत खामियों के लिए फरवरी 2022 में मुख्यमंत्री को जारी मजिस्ट्रेट अदालत के समन को रद्द कर दिया है। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने देखा कि मजिस्ट्रेट ने ममता बनर्जी को समन जारी करने से पहले अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया और मजिस्ट्रेट को मामले को शुरू से ही आगे बढ़ाने के लिए कहा और मामले को वापस मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया।
मुंबई की विशेष अदालत मुंबई में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी द्वारा राष्ट्रगान के कथित अपमान के लिए भाजपा नेता विवेकानंद गुप्ता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर गिरागम अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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