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नारायण राणे अपने जुहु के घर की अवैध निर्माण को खुद कररहे ध्वस्त

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बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court)के आदेश के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में अपने अधिश बंगले में अवैध निर्माण को खुद हटाना शुरू कर दिया है. अगले आठ से दस दिनों में यह निर्माण हटा दिया जाएगा। बंगले के अनाधिकृत हिस्से को हटाया जाएगा और नक्शे के मुताबिक निर्माण किया जाएगा। नारायण राणे के बंगले पर मुंबई नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद मामला कोर्ट में चला गया।

हाईकोर्ट ने जुहू में नारायण राणे के अधिश बंगले के अनधिकृत निर्माण को गिराने का आदेश दिया। इसके अलावा हाई कोर्ट ने नारायण राणे पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने सीआरजेड एक्ट और एफएसआई का उल्लंघन पाया। हाई कोर्ट ने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कार्रवाई करने और दो सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। लेकिन इससे पहले कि मुंबई नगर निगम कार्रवाई करता, राणे ने खुद ही बंगले में अवैध निर्माण को गिराना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता संतोष दौंडकर ने मुंबई नगर निगम से शिकायत की थी कि नारायण राणे के बंगले में अनधिकृत निर्माण हुआ है। उसके बाद मुंबई नगर निगम ने नारायण राणे के बंगले का निरीक्षण करने का नोटिस जारी किया था. बीएमसी द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 488 के तहत नोटिस भेजा गया था। मुंबई नगर निगम के अधिकारियों ने भी इस बंगले का निरीक्षण किया था। उसके बाद नगर निगम ने ध्वस्तीकरण कार्य को लेकर नोटिस जारी किया था। इस पर राणे कोर्ट चले गए थे। राणे और भाजपा ने आरोप लगाया कि राणे के खिलाफ कार्रवाई तत्कालीन महा विकास अघाड़ी सरकार, शिवसेना द्वारा बदले की भावना से शुरू की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने भी नारायण राणे को अनाधिकृत निर्माण को गिराने का आदेश दिया था. ‘

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