नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस: एनसीपी नेता नवाब मलिक को करीब एक साल बाद थोड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दो महीने की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है.कुर्ला जमीन गबन मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत मिल गई है. नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था. मलिक को कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला दाऊद इब्राहिम के साथ वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ उसकी बहन के साथ जमीन सौदे से भी जुड़ा था इसी वजह से नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद नवाब मलिक पहले ईडी की हिरासत में और फिर न्यायिक हिरासत में थे. करीब एक साल बाद उन्हें दो महीने की जमानत दी गई है. उन्हें स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी गई है।
नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। मलिक मुंबई बम धमाकों के आरोपी और गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ वित्तीय लेनदेन और अपनी बहन के साथ जमीन सौदे के कारण मुसीबत में थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कई बार जमानत के लिए आवेदन किया. हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी. लेकिन स्वास्थ्य कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो महीने की जमानत दे दी है.
नवाब मलिक को किडनी की बीमारी है. उनकी किडनी फेल हो गई है. इस बीमारी के इलाज के लिए नवाब मलिक ने जमानत की मांग की थी. उनके वकीलों ने अदालत को आश्वस्त किया कि मलिक बीमार हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया. इस वजह से मलिक को जमानत के पात्र होने का दावा किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली और मेडिकल आधार पर दो महीने की जमानत दे दी.
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था. उनसे पूछताछ के दौरान मलिक का नाम सामने आया. दाऊद इब्राहिम रियल एस्टेट के जरिए आतंक को फंडिंग करता है। मलिक पर इसमें शामिल होने का आरोप था. इसी सिलसिले में ईडी ने करीब नौ जगहों पर छापेमारी की.
गिरफ्तारी के बाद पहले नवाब मलिक को ईडी की हिरासत में दिया गया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मलिक ने जमानत पाने के लिए कई बार कोशिश की थी. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए फिर से जमानत के लिए आवेदन किया. लेकिन हर बार उनकी जमीन की अर्जी खारिज कर दी गयी. आखिरकार डेढ़ साल बाद कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर दो महीने की जमानत दे दी है.
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