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कोचर और धूत के लिए घर का खाना नहीं: सीबीआई कोर्ट

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मुंबई: सीबीआई (CBI)की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत द्वारा न्यायिक हिरासत में घर के खाने के लिए की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने, हालांकि, कहा कि जेल अधीक्षक को “…जेल चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार चंदा कोचर को चिकित्सा आहार भोजन प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।”

कोर्ट ने चंदा की कुर्सी और गद्दे की अर्जी भी खारिज कर दी। इसने गद्दे, घुटने की लंबाई के मोज़े और एक कुर्सी के लिए दीपक की याचिका को भी खारिज कर दिया। इसने कहा, “जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि दीपक को भारतीय शैली के शौचालय में इस्तेमाल होने वाली एक विशेष कुर्सी अपने खर्चे पर और अपने जोखिम पर उपलब्ध कराएं।”

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