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थिएटर में बाहर का खाने लेके जाने की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सिनेमाघरों (movie theaters)में खाने-पीने के सामन को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। कई लोगों ने सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजों की कीमत पर आपत्ति जताई। इनमें से कुछ सीधे थाने पहुंचे थे तो कुछ सीधे कोर्ट पहुंचे थे। इसमें जुलाई 2018 में हाईकोर्ट ने भी जम्मू-कश्मीर में निर्देश दिए थे। इसने फैसला सुनाया कि मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल में आनेवाले लोग बाहर से अपने खाने का सामान लाने अपर रोक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अब सिनेमाघर के मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है सिनेमाघर में खाने-पीने की चीजों की बिक्री को लेकर अब सिनेमाघर मालिकों को नियम तय करने का अधिकार होगा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मालिक यह भी तय कर सकते हैं कि बाहर का खाने का सामान लाने की इजाजत दी जाए या नहीं.

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