No-Parking Fine: यदि ड्राइवर मौजूद रहते हुए ‘नो-पार्किंग’ या ‘गलत पार्किंग’ करता है, तो टोइंग जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। पुणे के पुलिस आयुक्त ने अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं और इसमें स्पष्टता लाई है।
टोइंग वैन का उपयोग उन मोटर चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किया जाता है जो अपने वाहनों को अनियंत्रित तरीके से पार्क करते हैं। कारों को खींचने का काम एक निजी कंपनी को दिया गया है। पुलिस आयुक्त से शिकायत की गई कि वास्तविक कार्रवाई के दौरान ‘टोइंग वैन’ पर काम करने वाले कर्मचारी ड्राइवरों पर चिल्ला रहे थे। इसके बाद पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी किया. पुलिस कमिश्नरेट में टोइंग कंपनी के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों की बैठक हुई. इस बैठक में पुलिस कमिश्नर ने दिशा-निर्देश दिए.
इन निर्देशों के मुताबिक यह स्पष्ट किया गया है कि गलत जगह या तरीके से वाहन पार्क करने पर कार्रवाई के समय यदि ड्राइवर मौजूद है तो उससे वाहन (टोइंग वैन) को खींचने का खर्च नहीं लिया जाना चाहिए. कई वाहन चालक सम-विषम तिथि प्रणाली से अनभिज्ञ हैं। कुछ लोग गाँव के बाहर से आते हैं। इसलिए पार्किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है. ऐसे में अगर कार्रवाई के वक्त ड्राइवर मौजूद भी हो तो भी गलत तरीके से वाहन पार्क करने पर कार्रवाई के साथ-साथ टोइंग वैन का जुर्माना भी ड्राइवर से वसूला जाता है. अब इस पर रोक लगेगी. इसके अलावा, यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि वाहन विषम या सम तारीखों की परवाह किए बिना पार्क किया गया पाया जाता है, तो टोइंग वैन में मौजूद पुलिस कर्मियों को लाउडस्पीकर के माध्यम से इसकी घोषणा करनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिसकर्मी ई-करेंसी और वॉकी-टॉकी साथ रखें। (No-Parking Fine)
नो-पार्किंग जुर्माना (टोइंग शुल्क सहित)
वाहन का प्रकार / जीएसटी सहित जुर्माना टोइंग चार्ज कुल जुर्माना
दो पहिया वाहन 500 रुपये 285 रुपये 785 रुपये
चार पहिया वाहन 500 रुपए 571 रुपए 1 हजार 71 रुपए