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Pan Aadhar: बिना आधार के निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड, इस तारीख से पहले कराएं दोनों कार्ड लिंक

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पिछले साल दिसंबर से आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंकिंग को लेकर कई निर्देश जनता को दिए जा चुके हैं। उसके बाद एक तारीख भी तय की गई। उसके बाद, जो पसंद नहीं आया उन्हें भुगतान एक्सटेंशन दिया गया। अब यह पेड एक्सटेंशन भी खत्म हो गया है। इस तारीख के बाद आप आधार और पैन को लिंक नहीं करा पाएंगे। तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में नोटिस दिया है। इसके मुताबिक अगर अगले साल मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो ऐसे व्यक्तियों के पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।

आयकर विभाग ने इसकी जानकारी दी है। इसके मुताबिक आधार कार्ड-पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन कार्ड धारकों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है। 31 मार्च 2023 से पहले आधार कार्ड-पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय के नागरिकों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई थी। जो भारत के नागरिक नहीं हैं। जिन नागरिकों की आयु 80 वर्ष से अधिक है उन्हें भी इस श्रेणी से बाहर रखा गया है।

इस साल 30 मार्च को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना जारी की। पैन कार्ड के निष्क्रिय हो जाने पर उसके खिलाफ आयकर अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। लिहाजा करदाताओं के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।

जिन करदाताओं का पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है, वे आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही वे एरियर की प्रक्रिया भी पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर रिटर्न में कोई त्रुटि है, तो इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। साथ ही, कर कटौती उच्च दर पर होगी।

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