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तहखाने में पूजा की इजाजत, हिंदुओं की जीत से खुशी का माहौल

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तहखाने में पूजा की इजाजत, हिंदुओं की जीत से खुशी का माहौल

Worship Got In Basement: बुधवार को कोर्ट ने व्यासजी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने का आदेश जारी कर दिया है. पूजा की अनुमति है. ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है. इस फैसले के मुताबिक अब हिंदुओं को ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिल गया है.

जिला जज डाॅ. मंगलवार को अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गयी. इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया. कोर्ट ने बेसमेंट में पूजा करने की इजाजत दे दी है.(Worship Got In Basement)

जगह पर डीएम का कब्जा था
वादी के वकील के मुताबिक व्यासजी का तहखाना डीएम को सौंप दिया गया है। वकीलों के अनुरोध पर कोर्ट ने नंदी के सामने लगी बैरिकेडिंग खोलने की इजाजत दे दी है. ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद अब लोग 1993 से पहले की तरह बेसमेंट में पूजा के लिए आ-जा सकेंगे।

अनुमति न देने का अनुरोध
मंगलवार को कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से वकील मुमताज अहमद और इखलाक अहमद ने कहा कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा था. कहा गया कि वहां पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती. यह मामला पूजा स्थल अधिनियम के तहत आता है. बेसमेंट वक्फ बोर्ड की संपत्ति है. इसलिए उन्होंने मांग की कि वहां पूजा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

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