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Petrol Diesel Rate: मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में कम होगए पेट्रोल डीजल के दाम, बजट में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान

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Petrol Diesel Rate:
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Petrol Diesel Rate: उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में राज्य भर में पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर को बराबर करने का प्रावधान किया गया है। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग और व्यापार क्षेत्र को भी राहत मिलेगी। राज्य भर में पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर को बराबर करने के उद्देश्य से, बृहन्मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के नगरपालिका क्षेत्रों में डीजल पर वर्तमान कर को 24 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही पेट्रोल पर मौजूदा टैक्स 26 प्रतिशत प्लस 5 रुपये बारह पैसे प्रति लीटर को बढ़ाकर 25 प्रतिशत प्लस 5 रुपये बारह पैसे प्रति लीटर करने का प्रस्ताव किया गया है. इससे आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग और व्यापार क्षेत्र को भी राहत मिलेगी। इस बदलाव के कारण ठाणे, बृहन्मुंबई और नवी मुंबई में पेट्रोल की कीमत लगभग 65 पैसे और डीजल की कीमत लगभग 2.7 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएगी।

“वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का संशोधित कर अनुमान 3,26,397 करोड़ है। इस वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व का बजट लक्ष्य 3,43,040 करोड़ रुपये तय किया गया है. आम नागरिकों के साथ-साथ औद्योगिक केंद्रों को राहत देने के लिए पूरे राज्य में पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर को एक समान करने का प्रावधान किया गया है”, अजीत पवार ने कहा। (Petrol Diesel Rate)

‘या’ बल के जवानों को व्यवसाय कर से छूट
उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने इस बजट में पांच केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को व्यापार कर से छूट दी है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा दल में राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने वाले सशस्त्र कर्मियों को व्यवसाय कर का भुगतान करने से छूट दी गई है। इससे करीब बारह हजार जवानों को फायदा होगा.

यदि पंजीकृत लिखत पर कम स्टांप शुल्क का भुगतान पाया जाता है, तो स्टांप शुल्क की अंतर राशि पर लगाया गया जुर्माना लिखत के निष्पादन की तारीख से 2% से घटाकर 1% प्रति माह कर दिया जाएगा। साथ ही स्टांप ड्यूटी रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके लिए आवेदन करने की समय सीमा स्टांप खरीदने की तारीख से छह महीने से एक साल कर दी गई है.

 

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