मुंबई: (Mumbai)राकांपा नेता एकनाथ खडसे और शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के फोन टैपिंग के आरोपी राज्य खुफिया विभाग की पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी की कमी का हवाला देते हुए आरोपमुक्त करने की याचिका दायर की है. मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभियोजन पक्ष को 31 जनवरी को अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पिछले साल, राज्य सरकार ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए शहर की पुलिस को अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
2019 में राउत और खडसे के फोन टैपिंग के मामले की जांच कर रही कोलाबा पुलिस ने मार्च 2022 में शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया था, दो बार अपना बयान दर्ज किया और अप्रैल 2022 में 750 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर सक्षम प्राधिकारी से सीआरपीसी की धारा 197 के तहत शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई। सरकार ने फाइल पुलिस आयुक्त कार्यालय को भेज दी और इसे अब पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा।
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