मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में एक ऐसे मामले में फैसला सुनाया है, जिसने शहरवासियों का ध्यान आकर्षित किया है। अदालत ने एक बिजनेसमैन को इस जुर्म में दोषी ठहराया कि वह कबूतरों को दाना डाल रहा था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने बिजनेसमैन नितिन सेठ पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। (Pigeon Feeding Fine)
मुंबई के कई इलाकों में कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अदालत का मानना है कि यह कार्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। कबूतर और अन्य पक्षियों के माध्यम से रोग फैलने की संभावना रहती है, और सार्वजनिक स्थानों पर उनका अनियंत्रित भोजन स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों को जन्म दे सकता है। यही कारण है कि अदालत ने इसे अपराध की श्रेणी में रखा।
इस मामले की शुरुआत 1 अगस्त 2025 को हुई, जब दादर के निवासी नितिन सेठ को मुंबई के माहिम इलाके में कबूतरों को दाना खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह कबूतरखाना अब बंद कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह मामला सीधे अदालत तक गया।
बांद्रा स्थित कोर्ट में एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट वी यू मिसल ने नितिन सेठ को दोषी ठहराया। नितिन ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार किए और अदालत से उनके प्रति नरमी बरतने का अनुरोध किया। हालांकि अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। (Pigeon Feeding Fine)
अदालत ने नितिन सेठ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 (ख) के तहत आरोप लगाया, जिसमें मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालने तथा सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का जिक्र है। इसके अलावा, उन्हें बीएनएस की धारा 271 के तहत भी दोषी ठहराया गया, जो लापरवाहीपूर्ण कृत्य और जीवन के लिए घातक बीमारी फैलने की आशंका से संबंधित है।
यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अदालत का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नागरिकों को भी यह समझना होगा कि प्राकृतिक जीवन और पक्षियों के प्रति प्रेम के बावजूद, नियमों का पालन करना और स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। अदालत के इस निर्णय से न केवल जुर्माना लगाया गया, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व को भी रेखांकित किया गया। (Pigeon Feeding Fine)
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