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दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक, AQI 400 के पार: BS-3 और BS-4 डीजल बसों पर रोक संभव

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दिल्ली में प्रदूषण चिंताजनक, AQI 400 के पार: BS-3 और BS-4 डीजल बसों पर रोक संभव

AQI Crosses 400: दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है. दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो गई है. गुरुवार सुबह 7 बजे तक दिल्ली के बवाना में 442, जहांगीरपुरी में 441, आनंद विहार में 412, आईटीओ में 412 और आईजीआई एयरपोर्ट के पास 401 AQI दर्ज किया गया.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली बीएस-3 और बीएस-4 डीजल बसों पर रोक लग सकती है। केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को ही अनुमति होगी। दिल्ली सरकार छठ पर्व के बाद इसे लागू कर सकती है.

दिल्ली ने 5 नवंबर से प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, इस हफ्ते दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. अगले चार दिनों तक कोहरा जारी रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज प्रदूषण पर समीक्षा बैठक बुलाई है.

बुधवार (15 नवंबर) को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर कहा था कि हवा की गति कम हो गई है. तापमान में भी गिरावट आई है. ऐसे में दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाला प्रदूषण आसमान छू रहा है. अगले दो-तीन दिनों तक प्रदूषण की स्थिति ऐसी ही रहेगी. फिर ऑड-ईवन या कृत्रिम बारिश पर विचार किया जाएगा.

दिल्ली की केजरीवाल सरकार 21-22 नवंबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश की योजना बना रही थी. इसके लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आठ नवंबर को आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ बैठक की थी. इस बीच 9-10 नवंबर को बारिश हुई. इससे प्रदूषण का स्तर 50 फीसदी तक कम हो गया.(AQI Crosses 400)

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण 5 नवंबर से दिल्ली में लागू किया जा रहा है। इसके तहत व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश वर्जित है। सब्जियों, फलों, दवाओं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों का आवागमन प्रतिबंधित है।

GRAP-IV वहां लागू किया जाता है जहां AQI अंतिम बिंदु यानी 450-500 के बीच पहुंचता है। दिल्ली में GRAP-IV लागू होने के साथ-साथ GRAP-I, II और III के नियम भी लागू हैं. इस आवश्यक निर्माण के तहत बीएस-3 श्रेणी के पेट्रोल और बीएस-4 श्रेणी के डीजल, चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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Reported By: Jyoti Singh

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