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PPF : पीपीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो ध्यान रखें ये नियम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

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पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) स्कीम में बहुत से लोग निवेश करते हैं। इस योजना में निवेशकों को कोई जोखिम नहीं है। यह योजना कर मुक्त है। इस योजना में निवेशक को कर लाभ और निवेश का अधिकतम अवसर मिलता है। इसलिए यह योजना लोकप्रिय है। लेकिन अगर आप पीपीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको नियमों का पालन करना होगा।

पीपीएफ खाते में 15 साल का निवेश जरूरी है। लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर निवेशकों को भारी लाभ मिलता है। पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपये तक ही निवेश किया जा सकता है। इस योजना का लाभ नियमित निवेशकों को भी मिलता है।

पोस्ट अकाउंट की वेबसाइट के मुताबिक, अगर कोई निवेशक 15 साल से पहले स्कीम से निकासी करना चाहता है, अकाउंट बंद करना चाहता है तो नियमों का पालन करना होगा। नहीं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मैच्योरिटी जल्दी खत्म होने पर पीपीएफ खाते से रकम निकालने का नियम बनाया गया है। 2021 में गाइडलाइंस के मुताबिक 15 साल पूरे होने के बाद ही रकम निकाली जा सकती है। यदि आपने 15 जून, 2010 को निवेश किया है, तो यह 1 अप्रैल, 2026 को परिपक्व होगा।

इस योजना में अवधि बढ़ाने का अवसर है। यदि निवेशक को ऐसा लगता है तो वह योजना का विस्तार कर सकता है। वह अगले पांच साल के लिए इस योजना में अतिरिक्त निवेश कर सकते हैं। इससे आपको फायदा होता है। कुछ निवेशक अवधि बढ़ाकर इसका फायदा उठाते हैं।

पीपीएफ खाते से सात साल के बाद 50 फीसदी रकम निकाली जा सकती है। इस खाते से आप हर साल एक निश्चित रकम निकाल सकते हैं। राशि निकालने के लिए आपको पीपीएफ पासबुक और एक आवेदन पत्र डाक खाते में जमा करना होगा।

 

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