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Property Tax Notice: मोहम्मद अली रोड स्थित मीनारा मस्जिद को 69.94 लाख के प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस पर विवाद

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Property Tax Notice: मोहम्मद अली रोड स्थित मीनारा मस्जिद

दक्षिण मुंबई के मुम्बादेवी क्षेत्र से कांग्रेस विधायक Amin Patel ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) आयुक्त से मोहम्मद अली रोड स्थित Minara Masjid को जारी 69.94 लाख रुपये के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस पर पुनर्विचार की मांग की है। (Property Tax Notice)

उन्होंने संयुक्त नगर आयुक्त विश्वास शंकरवार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि मस्जिद ट्रस्ट को सुनवाई का अवसर दिए जाने तक वसूली की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

विधायक का कहना है कि चौथी मंजिल पर स्थित स्कूल परिसर और पांचवीं मंजिल की खुली छत को “वाणिज्यिक” श्रेणी में गलत तरीके से आंका गया, जबकि ट्रस्ट का दावा है कि संपत्ति का उपयोग पूरी तरह धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए होता है।

ट्रस्ट के अनुसार, पहले वार्षिक कर मात्र 12,784 रुपये था, जिसका नियमित भुगतान किया जाता रहा।

पत्र में उल्लेख है कि 2008 में संगठनात्मक आकलन के दौरान 63.44 वर्गमीटर का चौथी मंजिल का हिस्सा और 10.53 वर्गमीटर का एक कमरा जोड़ा गया, जिन्हें स्कूल उपयोग के बावजूद व्यावसायिक मान लिया गया। साथ ही 73.85 वर्गमीटर की खुली छत को भी वाणिज्यिक श्रेणी में शामिल किया गया। (Property Tax Notice)

इसके बाद कर 12,784 रुपये से बढ़कर 36,235 रुपये हुआ और 2010 में रेटेबल वैल्यू से कैपिटल वैल्यू प्रणाली में परिवर्तन के बाद 1,08,565 रुपये तक पहुंच गया। 2014 में इसमें 40% की अतिरिक्त वृद्धि भी हुई।

ट्रस्टी अब्दुल वहाब ने पुनः सर्वे और पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। उनका कहना है कि भूतल पर कुछ दुकानें हैं, लेकिन शेष परिसर धार्मिक व शैक्षणिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त होता है।

वहीं, संयुक्त नगर आयुक्त विश्वास शंकरवार का कहना है कि इमारत पूर्णतः धार्मिक संरचना नहीं है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें मौजूद हैं, इसलिए वाणिज्यिक कर लागू होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के बाद ही नोटिस जारी किया गया है और बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।  (Property Tax Notice)

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